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आपदा पीड़ितों के मुआवजा और नुकसान की बढ़ेगी धनराशि, धान का 20 हजार प्रति हेक्टेयर तो… जानिए केंद्र सरकार का प्लान?

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत लघु और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन पशु मालिकों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। पशु क्षति के लिए भैंस, गाय, ऊंटनी, याक, मिथुन के लिए 37 हजार 500 रुपए, भेड़, बकरी, सुअर 4 हजार रुपए, ऊंट, घोड़ा, बैल, भैंसा 32 हजार रुपए, बछड़ा, गधा, खच्चर, टटट्, हेफर के लिए 20 हजार रुपए और मुर्गी पालन प्रति लाभार्थी परिवार को 10 हजार रुपए की सहायता की सीमा के अधिक प्रदान की जाती है।
15 अगस्त विज्ञापन




