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Himachal: हाईकोर्ट का अहम फैसला, अनुबंध कर्मियों को साल 2016 से नियमितीकरण के वास्तविक लाभ देने के आदेश

15 अगस्त विज्ञापन


भारती मेहता, संवाद न्यूज, शिमला
Published by: Krishan Singh

Updated Tue, 27 May 2025 10:06 AM IST

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2016 से ही सभी वास्तविक लाभ प्रदान किए जाएं। 


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला


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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को नियमितीकरण का वास्तविक लाभ देने का अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2016 से ही सभी वास्तविक लाभ प्रदान किए जाएं। उन्होंने 9,600 घंटे की सेवा पूरी कर ली थी और वे नियमित सरकारी अनुबंध पर लिए जाने के पात्र बन चुके थे। यह आदेश न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने दिया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया को चार हफ्ते के भीतर पूरा किया जाए।

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