Uncategorized
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म मामले में कांग्रेस नेता आमिर सिद्धिकी को जेल

पीड़िता एक निजी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक है। आरोपित से उसकी जान पहचान काफी पुरानी थी। करीबी दोस्ती होने के बाद आरोपित ने युवती को शादी का प्रलोभन दिया। आरोपित ने पीड़िता के साथ वर्ष 2015 से 2025 तक शारीरिक संबंध बनाया। 10 साल तक रिलेशन में रहने के बाद आरोपित ने शादी से इंकार कर दिया।
By Navodit Saktawat
Publish Date: Sat, 17 May 2025 08:50:34 PM (IST)
Updated Date: Sat, 17 May 2025 09:34:43 PM (IST)
HighLights
- युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव सिद्दिकी पर 10 वर्ष तक शोषण करने का आरोप।
- दूसरी युवती से निकाह की बात सामने आने पर विवाद, आरोपित को भेजा गया जेल।
- प्रदेश महासचिव आरोपी आमिर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का करीबी माना जाता है।
नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। जिले में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। हिंदू युवती का 10 वर्षों तक दैहिक शोषण करने और मतांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोपित कांग्रेस नेता 35 वर्षीय आमिर सिद्धिकी को गिरफ्तार किया गया है। युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव आमिर भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का करीबी माना जाता है। आरोपित को शनिवार सुबह 10.30 बजे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दुर्ग वीरेंद्र सिंह के न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।
दस साल तक बनाए शारीरिक संबंध
- पुलिस के मुताबिक पीड़िता एक निजी काॅलेज में सहायक प्राध्यापक है। उसकी कांट्रेक्टर कालोनी भिलाई निवासी आमिर से कालेज के समय से जान-पहचान थी।

भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के साथ आरोपित आमिर सिद्दीकी।
- पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़िता एक निजी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक है। आरोपित से उसकी जान पहचान काफी पुरानी थी।
- करीबी दोस्ती होने के बाद आरोपित ने युवती को शादी का प्रलोभन दिया। आरोपित ने पीड़िता के साथ वर्ष 2015 से 2025 तक शारीरिक संबंध बनाया।
- 10 साल तक रिलेशन में रहने के बाद आरोपित ने शादी से इंकार कर दिया। परेशान होकर पीड़िता ने पद्ममनाभपुर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
- मामले में पुलिस ने आरोपित आमिर सिद्धीकी के खिलाफ धारा 376(2)(ढ),313 क तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
- इस मामले संवेदनशीलता को देखते हुए ही न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा तत्काल दुर्ग सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
15 अगस्त विज्ञापन




