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रायपुर में PDS अफसरों के कमिशन का खेल… नियम के खिलाफ जाकर एक संस्था को दे दी पांच-पांच दुकानें

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रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार की एक नई पोल खुली है। यहां अधिकारियों ने कमीशन और अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया है। अधिकारियों ने एक ही संस्था को 5-5 दुकानें दे दी हैं। वहीं 2 दर्जन से अधिक दुकानों को बिना वैधानिक प्रक्रिया के बांट दिया है।

Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 02:00:40 PM (IST)

Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 02:04:36 PM (IST)

राशन दुकानों के अटैचमेंट का खेल (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. रायपुर में दो दर्जन राशन दुकानें बिना वैधानिक प्रक्रिया के ही बांट दी
  2. तीन दुकानों का करीब 14 सौ क्विंटल चावल का सटॉक एक कमरे में
  3. किसी भी संस्था को हॉल में 3 से अधिक दुकानें नहीं दी जा सकती हैं

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर: राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। विभाग के अफसरों ने छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश-2004 के नियमों को ताक पर रखकर राशन दुकानें बांट दीं। एक तरफ कुछ दुकानें चहेतों को बांट दी गई। वहीं, दूसरी ओर एक ही संस्था को अधिकतम 3 दुकान देने के नियम को भी तार-तार कर 5-5 दुकानें दे डाली हैं।

अधिकारियों ने कमीशन का खेल करने के लिए एक समिति को अधिकतम तीन दुकानों के नियम को ताक पर रखकर आधा दर्जन तक दुकानें दे डालीं। अधिकारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने राजधानी में दो दर्जन राशन दुकानें बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के ही बांट दी। पूर्व के नियम को दरकिनार करने के कारण अब राज्य शासन ने बीते सप्ताह फिर तीन दुकानों से अधिक वाली समितियों से दुकानों का पुन: आवंटन का निर्देश दिया है।

एक ही कमरे में 14 सौ क्विंटल चावल का स्टॉक

सरकार का नियम है कि लोगों को खाद्यान्न लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी सभी नियम कायदों को ताक में रखकर मनमानी कर रहे हैं। दलदल सिवनी में एक ही कमरे में तीन राशन दुकानें संचालित हो रही हैं। जिससे अलग-अलग वार्ड के लोगों को खाद्यान्न लेने कई किलोमीटर की दौड़ लागनी पड़ रही है।

बता दें कि दुकान क्रमांक 441001253 में चावल स्टॉक 580.63, 441001254 में 282.28 और 441001059 में 600.02 क्विंटल चावल का स्टॉक किया गया है। करीब 200 वर्ग फिट के कमरे में तीन दुकानों का करीब 14 सौ क्विंटल चावल का स्टॉक रखा गया है। जो की संभव ही नहीं है।

आवंटन बिना विज्ञापन

कार्रवाई के बाद जिन राशन दुकानों को सस्पेंड किया गया, उन शासकीय उचित मुल्य दुकानों का आवंटन स्थानीय समाचार पत्र में बिना सूचना के प्रकाशन के किया गया है। दुकान क्रमांक 441001253, 441001254, 441001059, 441001020, 441001260 जय महाकाल खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी सोसाइटी मर्यादित में संचालित की जा रही है।

इन नियमों का नहीं हुआ पालन

छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियत्रंण आदेश-2004 के नियम में उचित मूल्य की दुकान आवंटन के नियम एक ( ग) और (घ) के अनुसार किसी भी संस्था को किसी भी हॉल में 3 से अधिक दुकानें नहीं दी जा सकती।दुकानों के आवंटन के लिए स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन और संबंधित क्षेत्र के नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत को भी सूचना देना जरूरी है।

यह भी पढ़ें- CG Conversion News: पचपेड़ी में मतांतरण का प्रयास, 2 पास्टर समेत 3 के खिलाफ FIR

जिन दुकानों पर गड़बड़ी होने के कारण अन्य संस्थाओं में अटैच किया गया है, उन सभी का विज्ञापन निकाला गया है। अभी अस्थाई अटैचमेंट हैं।

– भूपेंद्र मिश्रा, खाद्य नियंत्रक, रायपुर



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