रायपुर

कांकेर में दुष्कर्म के दो मामले, दोनों आरोपी गिरफ्तार:जान से मारने की धमकी देकर महिला से रेप, शादी का झांसा देकर नाबालिग का शोषण — ताजा अपडेट

15 अगस्त विज्ञापन

कांकेर जिले में दुष्कर्म के दो मामले सामने आए हैं। ताड़ोकी थाना क्षेत्र में एक आरोपी पर घर में घुसकर महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। वहीं, आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच के दौरान उसके करीब सात माह की गर्भवती होने का पता चला। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मां की गैरमौजूदगी में घर में घुसकर दुष्कर्म का आरोप ताड़ोकी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने 17 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि 25 नवंबर 2025 को उसकी मां सामान लेने भानुप्रतापपुर गई थी। इसी दौरान जितेन्द्र साहू ने घर में जबरन घुसकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी इसके बाद भी उसकी मां की गैरमौजूदगी में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। साथ ही, किसी को इसकी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत के आधार पर ताड़ोकी थाने में अपराध क्रमांक 12/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2) और 351(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम ताड़ोकी स्थित आरोपी के घर पर दबिश दी और ताड़ोकी के जितेन्द्र साहू (34) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे 19 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अस्पताल में गर्भवती होने का चला पता दूसरा मामला आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का है। यहां एक नाबालिग ने शिकायत में बताया कि आरोपी तुरसिंह कोमरा (18) उसे जानता था। आरोप है कि फरवरी 2026 से उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद पीड़िता की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे कांकेर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान हुई जांच में पता चला कि वह करीब सात माह की गर्भवती है। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची और शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई। आमाबेड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 64(2)(m), 65(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आमाकड़ा के रहने वाले तुरसिंह कोमरा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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