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शिक्षकों की सूची में गड़बड़ी: मनेन्द्रगढ़ के बीईओ सुरेन्द्र जायसवाल निलंबित, युक्तियुक्तकरण में गंभीर अनियमितताओं का आरोप

15 अगस्त विज्ञापन

सरगुजा संभाग के कमिश्नर ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ज़िले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य शासन के निर्देश पर की गई, जिसमें शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

जारी आदेश के अनुसार, श्री जायसवाल पर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में मनमाने बदलाव, विषयों की गलत जानकारी देने और नियमानुसार चक्र का पालन न करने जैसे गंभीर आरोप हैं। जांच में तीन प्रमुख मामलों की पुष्टि हुई है:

  1. माध्यमिक शाला लेदरी: वरिष्ठता सूची में आगे होने के बावजूद शिक्षिका गुंजन शर्मा को अतिशेष घोषित किया गया।

  2. प्राथमिक शाला चिमटीमार: नियुक्ति तिथि के आधार पर अर्णिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना चाहिए था, लेकिन संध्या सिंह को सूची में रखा गया।

  3. माध्यमिक शाला साल्ही: शिक्षक सूर्यकांत जोशी के विषय की गलत जानकारी दी गई, जिससे विषय चक्र का उल्लंघन हुआ।

आयुक्त ने इसे कर्तव्य में लापरवाही और नियमों की अवहेलना मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान श्री जायसवाल का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है।

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