जशपुर

पाटन चुनाव याचिका: भूपेश बघेल का आवेदन हाईकोर्ट ने खारिज किया, 5 अक्टूबर को विजय बघेल की गवाही

15 अगस्त विज्ञापन

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग को लेकर भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन में तर्क दिया गया था कि विजय बघेल की चुनाव याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई है।

मामला पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका का है। सांसद विजय बघेल ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटिशन दायर की है। इस याचिका को खारिज करने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन लगाया गया था।

आवेदन में तर्क दिया गया था कि चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका निर्धारित 45 दिन की समय-सीमा के भीतर दायर करनी होती है। भूपेश बघेल की ओर से कहा गया कि विजय बघेल ने यह याचिका तय समय-सीमा के बाद दायर की है। इसलिए इसे समय बाधित मानते हुए खारिज किया जाना चाहिए।

भूपेश बघेल की ओर से आवेदन पेश किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। आवेदन में विजय बघेल की चुनाव याचिका को निर्धारित समय सीमा के बाद दायर बताते हुए खारिज करने की मांग की गई थी। वहीं, विजय बघेल की ओर से भी इस पर अपना पक्ष रखा गया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए आवेदन को खारिज कर दिया। इसके साथ ही विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सांसद विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हाईकोर्ट ने विजय बघेल को गवाही के लिए 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। 5 अक्टूबर को विजय बघेल कोर्ट में उपस्थित होकर अपना सबूत पेश करेंगे। इसके बाद मामले में आगे जिरह की प्रक्रिया भी होगी।

इससे पहले आवेदन पर सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया रोक दी गई थी। गवाही की प्रक्रिया के दौरान ही भूपेश बघेल की ओर से यह आवेदन लगाया गया था। आवेदन पर सुनवाई के चलते गवाही की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। अब हाईकोर्ट के आवेदन खारिज करने के बाद चुनाव याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ सकेगी।

विजय बघेल की चुनाव याचिका को खारिज कराने के लिए इससे पहले भी प्रयास किए गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया हुई थी। अब हाईकोर्ट ने ताजा आवेदन भी खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले की अगली तारीख 5 अक्टूबर तय हुई है।

चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों और दावों पर आगे की सुनवाई गवाही, साक्ष्य और जिरह की प्रक्रिया के आधार पर होगी।

इससे जुड़ी एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी।

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