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नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 28 सप्ताह से ज़्यादा के गर्भ समापन की अनुमति, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला | Chhattisgarh High Court Allows Termination Of Pregnancy Beyond 28 Weeks For Minor Rape Victim

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजनांदगांव के सीएमएचओ को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर डॉक्टरों की निगरानी में सुरक्षित गर्भपात की पूरी प्रक्रिया कराई जाए। मामला राजनांदगांव जिले का है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। मामले की जानकारी सामने आने के बाद पीड़िता की ओर से गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके लिए अब हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है।
15 अगस्त विज्ञापन




