छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर आबकारी कमिश्नर और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस

15 अगस्त विज्ञापन

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना भारी पड़ी है। हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

यह मामला हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद करीब 9 महीने तक आदेश का पालन नहीं करने से जुड़ा है। कोर्ट ने अपने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन करीब 9 महीने तक उसका पालन नहीं किया गया।

इसी को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से दोनों अधिकारियों से आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में जवाब मांगा गया है।

हाई कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना के मामले में जारी कारण बताओ नोटिस ने आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने करीब 9 महीने तक चले इस अवहेलना के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए यह नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद करीब 9 महीने तक आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने यह कार्रवाई की। अब दोनों अधिकारियों को कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा।

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