जशपुर

हाईकोर्ट की सुनवाई के बीच 22 दिन में बदला तबादला, डॉ. पीएम सिंह अब सुपेला अस्पताल में पदस्थ

15 अगस्त विज्ञापन

मेडिकल ऑफिसर डॉ. पीएम सिंह का 15 महीने पुराना स्थानांतरण आदेश लागू करने के बाद महज 22 दिन में शासन को उनकी पदस्थापना फिर बदलनी पड़ी। सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी ने 24 सितंबर को उन्हें बिलासपुर रिलीव किया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगने के बाद 16 अक्टूबर को शासन ने डॉ. सिंह को बिलासपुर से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, सुपेला स्थानांतरित कर दिया। अब वे यहां पदस्थ होंगे।

दरअसल, स्थानांतरण के खिलाफ डॉ. सिंह पहले ही हाईकोर्ट पहुंचे थे। न्यायालय ने राज्य स्थानांतरण समिति को दो सप्ताह में उनका पक्ष सुनकर विधिसम्मत नया आदेश जारी करने और तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद सीएमएचओ ने बिलासपुर रिलीव कर दिया।

बताया गया कि सीएमएचओ के कानूनी सलाहकार ने आदेश का अर्थ गूगल पर खोजा था। इसके बाद रिलीव करने को कठोर कार्रवाई नहीं मानते हुए आदेश जारी किया गया।

डॉ. सिंह के अधिवक्ता सोमकांत वर्मा ने रिलीव आदेश निरस्त कराने और सीएमएचओ के खिलाफ अवमानना याचिका लगाई। अब सुपेला अस्पताल में नियमित पदस्थापना के संबंध में जानकारी सामने आई है।

पहले डॉ. सिंह की मूल पदस्थापना भिलाई-3 में सीएमएचओ के अधीन थी और सुपेला अस्पताल में संलग्न थे। नए आदेश से वे सुपेला में सिविल सर्जन के अधीन नियमित पदस्थ हो गए हैं।

अधिवक्ता के मुताबिक, सुनवाई में न्यायालय ने स्थानांतरण समिति के खिलाफ भी अवमानना याचिका लगाने को कहा। इससे पहले ही शासन ने स्थानांतरण बदल दिया।

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