अपराध

ED ने केके श्रीवास्तव की 3.25 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की, रायपुर की विशेष PMLA कोर्ट में दाखिल हुई अभियोजन शिकायत

15 अगस्त विज्ञापन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कृष्ण कुमार उर्फ केके श्रीवास्तव की करीब 3.25 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। केके श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बताए जाते हैं। आरोप है कि केके पूर्व मुख्यमंत्री के लिए तांत्रिक पूजा करवाते थे।

ED ने यह कार्रवाई रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज FIR और छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के आधार पर की है। केके श्रीवास्तव पर मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश के आरोप हैं।

जांच एजेंसी के अनुसार, 22 सितंबर को केके की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद 23 सितंबर को रायपुर की विशेष PMLA कोर्ट में उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत (PC) दाखिल की गई। दो महीने पहले ED ने जांच के लिए केके श्रीवास्तव को रिमांड पर लिया था।

ED की जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम शेल कंपनियों के जरिए दुबई, हांगकांग और चीन में मौजूद लाभार्थियों तक भेजी गई। जांच के अनुसार, जून 2023 में केके श्रीवास्तव ने M/s रावत एसोसिएट्स के प्रोपराइटर को रायपुर स्मार्ट सिटी की करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजना में सब-कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का दावा किया। इसके लिए 15 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मांगी गई। इसके बाद वॉट्सऐप के जरिए बताए गए पांच बैंक खातों में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।

ED के मुताबिक, जांच में सामने आया कि जिन बैंक खातों में रकम भेजी गई, वे कथित खाताधारकों की जानकारी के बिना धोखाधड़ी से खोले गए थे। संबंधित संस्थाएं अपने पंजीकृत पतों पर भी मौजूद नहीं मिलीं।

ED का दावा है कि ठगी की रकम को शेल और कंड्यूट संस्थाओं के नेटवर्क के जरिए कई स्तरों पर घुमाया गया। इसके बाद माल ढुलाई शुल्क और कंटेनर लीजिंग जैसे कारोबारी विवरणों के जरिए रकम दुबई, हांगकांग, चीन और सिंगापुर में स्थित लाभार्थियों तक भेजी गई।

जांच एजेंसी के अनुसार, 15 करोड़ रुपए में से 3.40 करोड़ रुपए पीड़ित को वापस किए गए, जबकि 11.60 करोड़ रुपए की रकम वापस नहीं हुई।

केके श्रीवास्तव को ED ने 30 जुलाई 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष न्यायालय (PMLA), रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें ED की हिरासत में भेजा गया था।

केके श्रीवास्तव का नाम इससे पहले भी राजनीतिक हलकों में चर्चा में रहा है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कथित तांत्रिक बताया जाता रहा है। उनके खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। इसी केस के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

जांच एजेंसी के मुताबिक, श्रीवास्तव पर रायपुर स्मार्ट सिटी की करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजना में सब-कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा देकर 15 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। ED ने मामले में 3.25 करोड़ रुपए की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। जांच पूरी करने के बाद ED ने 22 सितंबर को 3.25 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। इसके अगले दिन 23 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए केके श्रीवास्तव के खिलाफ अभियोजन परिवाद दाखिल किया गया। अब संपत्ति कुर्क करने और अभियोजन शिकायत दाखिल करने के बाद मामले में आगे की जांच जारी है।

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