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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विकास कुमार
Updated Wed, 01 Apr 2026 04:37 PM IST
अदालत ने शिकायत पर विचार करने के बाद पाया कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया।
निर्मला सीतारमण – फोटो : PTI
विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत खारिज कर दी है। यह शिकायत पूर्व आप विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने दर्ज कराई थी। अदालत ने मामले में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं पाया।