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Crime News: शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और दीपेन्द्र को भेजा जेल

15 अगस्त विज्ञापन


अभियोजन पक्ष ने बताया कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है। इस समय प्रकरण की जांच चल रही है। इसे देखते हुए चैतन्य और दीपेन्द्र को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का अनुरोध किया। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि ईडी को 3 महीने और ईओडब्ल्यू को दो महीने के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर अभियोजन पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 3 महीने में जांच पूरी कर ली जाएगी। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए जेल रिमांड आदेश जारी किया।



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