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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में बदलाव, अब हर प्रस्तावित सड़कों में खुलेंगे ईवी चर्जिंग सेंटर और सीएनजी पंप | Changes In Chhattisgarh Land Development Rule Now Ev Charging

15 अगस्त विज्ञापन


नई व्यवस्था के तहत अब शहरी क्षेत्रों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, माल परिवहन कॉम्प्लेक्स और विकास केंद्र के रूप में चिन्हित गांवों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए जमीन की न्यूनतम आवश्यकता, सुरक्षा मानक और तकनीकी प्रावधान भी तय किए हैं। अधिसूचना के अनुसार, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस), फास्ट चार्जिंग स्टेशन (एफसीबीसीएस), बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और सीएनजी फिलिंग सेंटर के लिए अलग-अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए न्यूनतम 15 x 7 मीटर भूमि आवश्यक होगी, जबकि सामान्य पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 13.5 मीटर x 5.5 मीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया है।



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15 अगस्त विज्ञापन
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