रायपुर
छत्तीसगढ़ में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन प्लाट बेचने पर सालासार विहार के प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना — ताजा अपडेट
भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
15 अगस्त विज्ञापन



