छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 40 प्रतिशत दिव्यांग अधिकारी के तबादले पर लगाई अंतरिम रोक

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 40 प्रतिशत दिव्यांग अधिकारी के तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश अधिकारी की ओर से दी गई दलीलों के आधार पर जारी किया।
अधिकारी ने तबादले का विरोध करते हुए कोर्ट के समक्ष अपनी परिस्थितियों का हवाला दिया। अधिकारी ने बताया कि उनकी 75 वर्षीय मां बीमार हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता है।
अधिकारी ने यह भी बताया कि उनका बेटा दिव्यांग है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उन पर है। अधिकारी ने इन्हीं आधारों पर तबादले को चुनौती दी।
अधिकारी स्वयं 40 प्रतिशत दिव्यांग हैं। कोर्ट ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तबादले पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के चलते अधिकारी का तबादला फिलहाल प्रभावी नहीं होगा। मामले में आगे की सुनवाई होनी है।
15 अगस्त विज्ञापन



