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CG News: महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने वालों को बड़ी राहत, रजिस्ट्री में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, लेकिन अभी करना होगा इंतजार | Major Relief For Property Buyers In Women S Names

महानिरीक्षक पंजीयन विभाग के मुताबिक निर्णय लागू होते ही महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री पर कुल टैक्स करीब 10 प्रतिशत से घटकर 7.48 प्रतिशत रह जाएगा, जिससे रियल एस्टेट बाजार में नई रफ्तार आने की उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट ने पंजीयन शुल्क को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया है, जबकि महिलाओं के नाम पर 5.48 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी यथावत रहेगी। इस बदलाव के बाद पुरुषों के लिए जहां 6.6 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लागू रहेगी, वहीं महिलाओं के लिए यह 5.48 प्रतिशत ही होगी।
15 अगस्त विज्ञापन




