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बिहार में कोचिंग सेंटरों पर सख्ती: स्कूल समय में नहीं चलेंगी कोचिंग कक्षाएं; सरकार ने मांगा छात्रों का डाटा

15 अगस्त विज्ञापन


एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: Akash Kumar

Updated Tue, 09 Jun 2026 08:23 PM IST

बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा की है। अब स्कूल-कॉलेज के शिक्षण समय में कोचिंग कक्षाएं नहीं चल सकेंगी। साथ ही सभी कोचिंग सेंटरों को छात्रों का विवरण जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।

 



बिहार में स्कूल समय में नहीं चलेंगी कोचिंग कक्षाएं
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स



विस्तार

बिहार सरकार ने राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बढ़ते कोचिंग कल्चर और नियमित स्कूली शिक्षा पर उसके प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने कोचिंग सेंटरों के संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।


सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि अब कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल और कॉलेजों के निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कक्षाएं संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि यह नियम उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जो अपनी नियमित स्कूली या कॉलेज शिक्षा पूरी कर चुके हैं।

 



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