Ambikapur News: जाली नोट के साथ गिरफ्तार आरोपित को एनआईए कोर्ट ने दी पांच साल की सजा

Ambikapur News: अर्थदंड की राशि अदा न होने पर उसे प्रत्येक धारा के अपराध के लिए व्यतिक्रम में छह – छह माह का कारावास भुगतना होगा जो मूल कारावास की अवधि की समाप्ति के उपरांत भुगताया जाएगा। मूल कारावास की सजाएं एक साथ चलेंगी।
By Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 25 Jun 2025 07:57:23 PM (IST)
Updated Date: Wed, 25 Jun 2025 08:01:50 PM (IST)
नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। विशेष न्यायाधीश (एनआइए) केएल चरयाणी की अदालत ने जाली नोट के साथ गिरफ्तार आरोपित को पांच वर्ष सश्रम कारावास और 10- 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपित कपिल गिरी (46) तुरियाबीरा लुंड्रा का रहने वाला है। प्रधान डाकघर अंबिकापुर में उसने असली नोटों के साथ 500 – 500 के 58 जाली नोट खपाने का प्रयास किया था। उसे पता था कि ये सभी जाली नोट हैं इसके बावजूद उसने असली नोटों के बंडल में जाली नोटों को मिला दिया था।

एनआईए न्यायालय के रूप में अधिसूचित होने पर अंबिकापुर में सुनवाई
इस प्रकरण को पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सत्र न्यायालय द्वारा विचरण योग्य होने से प्रकरण को सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर के यहां प्रेषित किया गया था।प्रकरण में आरोपित अपराध का विचारण राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय द्वारा होने के कारण पूर्व में यह प्रकरण बिलासपुर स्थित एनआइए न्यायालय को प्रेषित किया गया था। बाद में राज्य शासन की अधिसूचना व छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अनुसार सत्र न्यायालय अंबिकापुर को एनआइए न्यायालय के रूप में अधिसूचित किए जाने के कारण प्रकरण बिलासपुर न्यायालय से अंतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ तथा विशेष आपराधिक प्रकरण (एनआइए) के रुप में प्रकरण का पंजीयन कर विचारण प्रारंभ किया गया। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।



