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CG Liquor Rules: बार-होटल वालों के लिए नया नियम लागू, शराब कम बेची तो देना पड़ेगा जुर्माना

CG Liquor Rules: राज्य सरकार ने लाइसेंस धारी होटल, बार और रेस्टोरेंट में शराब बिक्री को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब लाइसेंसधारी संचालकों को हर महीने सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मात्रा में शराब का स्टॉक उठाना अनिवार्य होगा। यदि किसी बार, होटल या रेस्टोरेंट ने निर्धारित सीमा से कम शराब उठाई या बिक्री कम रही तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नए प्रावधानों के तहत विदेशी शराब की एक बोतल पर करीब 1140 रुपये तक और क्वार्टर व बीयर पर 160 रुपये तक का दंड वसूला जा सकता है।
15 अगस्त विज्ञापन




