छत्तीसगढ़

विवाहित महिला की रिपोर्ट पर महिला थाना रायगढ़ की त्वरित कार्रवाई, दुष्कर्म एवं एक्सटॉर्शन के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आया आरोपी वर्षों तक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा शारीरिक एवं आर्थिक शोषण

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(गौरी शंकर गुप्ता) 12 जून, रायगढ़ । महिला थाना रायगढ़ में कल कोतरारोड़ थाना क्षेत्र की 33 वर्षीय महिला द्वारा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निवासी अनिल ईजारदार के विरुद्ध दुष्कर्म, जबरन वसूली तथा डराने-धमकाने की गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन में “अभियान संवेदना” के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला थाना की टीम ने कल रात ही आरोपी को जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के ग्राम बंजारी दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को दुष्कर्म एवं जबरन वसूली के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह आरोपी अनिल ईजारदार को हाईस्कूल की पढ़ाई के समय से जानती थी और उस दौरान दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी। वर्ष 2013 में उसकी शादी सामाजिक रीति-रिवाज से अन्य व्यक्ति के साथ हो गई। वर्ष 2019 में आरोपी द्वारा फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाने के बाद दोनों पुनः संपर्क में आए और मोबाइल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत होने लगी।

पीड़िता के अनुसार, दिनांक 25 दिसंबर 2020 को वह चंद्रपुर बस स्टैंड में अपने ससुराल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी अनिल ईजारदार वहां पहुंचा और उसे वाहन से छोड़ने की बात कहकर अपनी सफेद रंग की कार में बैठा लिया। आरोप है कि आरोपी उसे गांव के पास खेत की ओर ले गया, जहां कार के भीतर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया तथा चोरी-छिपे उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद आरोपी अश्लील फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा और उसके पति तथा परिवारजनों को सामग्री भेजने की धमकी देकर उससे पैसों की मांग करता रहा।

प्रार्थिया ने बताया कि सामाजिक बदनामी के भय से वह आरोपी के दबाव में रही और आरोपी द्वारा लगातार धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते रहे। दिनांक 25 दिसंबर 2020 से 24 मई 2026 तक आरोपी ने भय एवं दबाव का वातावरण बनाकर उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि इस दौरान आरोपी ने उससे किस्तों में जेवरात एवं नगद रकम मिलाकर लगभग 35 लाख रुपये की अवैध वसूली की तथा लगातार और पैसों की मांग करता रहा।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर महिला थाना रायगढ़ में अपराध क्रमांक 58/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m), 351(3) एवं 308(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी की प्रताड़ना से पीड़िता मानसिक रूप से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने आत्महत्या तक करने का विचार बना ली थी।

मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश प्रारंभ की और उसके सकूनत ग्राम बंजारी, थाना सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में दबिश देकर आरोपी अनिल ईजारदार पिता रविलाल ईजारदार, उम्र 32 वर्ष को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार क्रमांक CG 13 Y 8772 एवं आईक्यू कंपनी का मोबाइल फोन जप्त किया गया है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन में अत्यंत संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी एवं डीएसपी उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक राजेश उरांव, प्रधान आरक्षक संदीप भगत तथा आरक्षक राज सोनी की सराहनीय भूमिका रही।

👉🏻 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश —

“सोशल मीडिया पर हुई पहचान या दोस्ती का कोई व्यक्ति गलत फायदा उठाकर डराए, धमकाए, ब्लैकमेल करे या शारीरिक एवं आर्थिक शोषण करे तो महिलाएं डरें नहीं और तत्काल पुलिस से संपर्क करें। रायगढ़ पुलिस हर पीड़िता की संवेदनशीलता के साथ मदद और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।”

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