छत्तीसगढ़राज्यरायगढ़

विशेष न्यायालय एफ टी एस सी पोक्सो न्यायालय घरघोड़ा ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई बीस साल की सजा

Special Court FTSC POCSO Court Gharghodha sentenced the accused of raping a minor to twenty years imprisonment

15 अगस्त विज्ञापन

घरघोड़ा : विशेष न्यायालय एफ टी एस सी पोक्सो न्यायालय घरघोड़ा ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई बीस साल की सजा और अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया।
विशेष न्यायाधीश श्रीमान शहाबुद्दीन कुरैशी साहब ने आरोपी राहुल सिंह राजपूत को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए बीस साल सश्रम कारावास एवं 5500रू के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश सुनाया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण बताते हुए विशेष लोकअभियोजक श्रीमती अर्चना मिश्रा ने बताया कि आरक्षी केन्द्र धरमजयगढ के अपराध क्रमांक 16/2023के अनुसार दिनांक 14/01/2023को आरोपी राहुल सिंह राजपूत ने पीड़ित को बहला फुसलाकर उसके माता-पिता के अनुमति के बिना शादी का प्रलोभन देकर भगा कर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया।

परिजनों की रिपोर्ट पर धरमजयगढ थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाई और पीड़ित को आरोपी के कब्जे से बरामद कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की विवेचना में आरोपी द्वारा अपराध किया जाना पाये जाने पर उसके विरुद्ध धारा 363 ,366,376 /2n भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4, एवं धारा 6पाक्सो एक्ट के तहत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

विशेष न्यायालय ने प्रकरण में विचारण उपरांत आरोपी को उपरोक्त मामले में सिद्ध दोष पाते हुए धारा 366भारतीय दण्ड संहिता के तहत पांच साल सश्रम कारावास एवं 500/रू जुर्माने से तथा धारा 6/1पाक्सो एक्ट के तहत बीस साल सश्रम कारावास एवं 5000/रू जुर्माने से दण्डित करने का दण्डादेश पारित किया है। उपरोक्त दोनों सजा साथ साथ चलेगी।

माननीय न्यायालय ने पीड़ित के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 400000/रू विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से दिलाये जाने की अनुशंसा की है । राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अर्चना मिश्रा ने पैरवी की।

15 अगस्त विज्ञापन
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