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स्कूल के पास तंबाकू बेचने पर 10 दुकानदारों पर कार्रवाई: बिलासपुर में डीपीएस, सेंट पॉल समेत कई स्कूलों के पास दुकानों पर 750 रुपए का जुर्माना – Bilaspur (Chhattisgarh) News

15 अगस्त विज्ञापन


बिलासपुर में स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर प्रशासन की कार्रवाई

बिलासपुर में स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर औषधि विभाग, नगर निगम और सिरगिट्टी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में टीम ने तिफरा और न्यू बस स्टैंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। डीपीएस, सेंट पॉल और डी के स्कूल के पास ठेलों पर तंबाकू बेचते पाए गए 10 दुकानदारों पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 के तहत 750 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

दुकानों पर बोर्ड लगाने का निर्देश

तिफरा क्षेत्र की 5 दुकानों को स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री बंद करने के निर्देश दिए गए। न्यू बस स्टैंड क्षेत्र की 5 दुकानों को अपनी दुकानों पर “यहां धूम्रपान निषेध है” और “18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते” का बोर्ड लगाने को कहा गया।

प्रशासन ने नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी

कोटपा एक्ट की धारा 6 के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के भीतर तंबाकू या इससे जुड़े उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान भी अपराध है। कार्रवाई में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, नगर निगम हेल्थ इंस्पेक्टर धीरज और सिरगिट्टी थाना प्रभारी शामिल थे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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