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श्रमिक सुरक्षा से समझौता नहीं! जिले में नियम तोड़ने वाले 6 कारखानों पर गिरी गाज

कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ द्वारा जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्रमिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कमी, प्रक्रियात्मक लापरवाही और अधिनियमों के प्रावधानों की अनदेखी जैसी गंभीर खामियां पाई गईं। इसके आधार पर कारखाना अधिनियम, 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं नियम 2008 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की गई।
15 अगस्त विज्ञापन



