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राजनांदगांव: बकाया न चुकाने पर डोंगरगांव नगर पंचायत की संपत्तियां कुर्क

15 अगस्त विज्ञापन

राजनांदगांव में बकाया राशि का भुगतान न करने पर कोर्ट के आदेश के बाद डोंगरगांव नगर पंचायत की संपत्तियां कुर्क कर ली गई हैं। बुधवार, 4 नवंबर को कोर्ट की टीम ने गवाहों की मौजूदगी में नगर पंचायत परिसर पहुंचकर फायर ब्रिगेड, ट्रैक्टर और क्रेन सहित कई चल संपत्तियों को जब्त किया। इस कार्रवाई के बाद अब गुरुवार को राजनांदगांव जिला कार्यालय परिसर स्थित जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) की चल संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी है।

यह कुर्की वारंट ‘सिंध एजेंसी प्रोप्राइटर’ और नगर पंचायत डोंगरगांव, जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) तथा अन्य के बीच बकाया राशि के एक मामले में जारी किया गया था। एजेंसी की 13 लाख 60 हजार 406 रुपए 71 पैसे की बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव ने यह कुर्की वारंट जारी किया। यह मामला सिविल एक्सई/19/2025 के रूप में दर्ज है, जिसके तहत यह कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बुधवार, 4 नवंबर को कोर्ट की टीम गवाहों के साथ डोंगरगांव नगर पंचायत परिसर पहुंची। टीम ने यहां से फायर ब्रिगेड, जिसका पंजीकरण नंबर CG 08 L 3482 है, उसे जब्त किया। इसके साथ ही एक टैंकर और ट्रॉली सहित ट्रैक्टर, एक क्रेन, एक वैक्यूम मशीन, तीन हॉर्स गाड़ी और तीन एयर कंडीशनर (एसी) भी जब्त किए गए।

जब्त की गई इन सभी संपत्तियों को फिलहाल डोंगरगांव नगर पंचायत परिसर के भीतर ही सुरक्षित रखा गया है। यह कार्रवाई बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जिसके लिए कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किए थे।

कुर्की वारंट और जब्त की जाने वाली संपत्तियों की सूची के अनुसार, गुरुवार को राजनांदगांव जिला कलेक्टरेट परिसर में स्थित DUDA कार्यालय में भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। DUDA कार्यालय में रखी चल संपत्तियों को कोर्ट के आदेशानुसार कुर्क किया जाएगा। बुधवार को नगर पंचायत में हुई कार्रवाई के बाद अब DUDA कार्यालय में कुर्की की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

दैनिक भास्कर डिजिटल ने मंगलवार को ही इस संभावित कार्रवाई की आशंका जताते हुए एक खबर प्रकाशित की थी। इस खबर में बताया गया था कि बकाया राशि के भुगतान न होने पर कोर्ट द्वारा संपत्तियों की कुर्की की जा सकती है, जो अब वास्तविकता में बदल गई है।

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