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Public News.. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को मंजूरी, खुलेंगी विकास की नई राह

15 अगस्त विज्ञापन


प्राधिकरण के नए नियम के मुताबिक, इसके दायरे में आने वाले संबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए विकास शुल्क की राशि ली जा सकेगी। यह शुल्क किसी भवन या भूमि पर किए जाने वाले विकास कार्य पर देना होगा। शुल्क का निर्धारण प्राधिकरण करेगा। प्राधिकरण को अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का भी अधिकार होगा। स्टेल कैपिटल रीजन का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। इसकी कार्ययोजना बनाने की जिम्मेदारी प्राधिकरण के पास होगी। यह प्राधिकरण भवन निर्माण, सड़कों, जल-निकासी, यातायात और आधारभूत सेवाओं के राज्यों में मानकीकरण और नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे सरकार लघु एवं दीर्घकालिक योजनाओं को अलग-अलग बनाएगा।



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15 अगस्त विज्ञापन
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