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पति की कमाई पर पत्नी और साले का डाका, ₹23 लाख के गबन और जालसाजी के आरोप में दोनों गिरफ्तार, ससुर फरार

15 अगस्त विज्ञापन


नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। पति की शिकायत पर पुलिस ने आर्थिक नुकसान पहुंचाने, रकम और संपत्ति पर अनुचित लाभ अर्जित करने तथा मेहनत की कमाई का गबन के आरोप में पत्नी व साला को गिरफ्तार किया है। मामले में संलिप्त आरोपित ससुर फरार है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में लगभग 23 लाख रुपये की गड़बड़ी पाई है।

सीसीटीवी कैमरे से खुला संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र

पिंगल कुमार बघेल (41) निवासी वार्ड पांच छाल रोड घरघोड़ा ने अपनी पत्नी सीमा बघेल, ससुर भरत लाल यादव और साले कृष्ण कुमार यादव के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत की जांच एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी ने की। जांच के आधार पर चार जून को पत्नी, साला और ससुर के विरुद्ध चोरी, धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र का प्रकरण थाना घरघोड़ा में दर्ज किया गया है। मामले में सीमा बघेल और उसके भाई कृष्ण कुमार यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

शिकायत की जांच में सामने आया कि संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र किया गया है। शिकायतकर्ता पिंगल कुमार बघेल, वह फेब्रिकेशन, सेंट्रिंग का कार्य करता है। वर्ष 2008 में उसका विवाह सीमा से हुआ है। व्यवसाय में आर्थिक प्रगति होने के बाद उसके ससुर भरतलाल यादव और साला कृष्ण कुमार यादव का उसके घर आना-जाना बढ़ गया।

लेन-देन में 22 लाख रुपये के ट्रांजेक्शन पाए गए

शिकायत के अनुसार वह प्रतिदिन अपने व्यवसाय से प्राप्त राशि अपनी पत्नी सीमा बघेल को सुरक्षित रखने के लिए सौंपता था। वर्ष 2014 में उसे संदेह हुआ कि व्यवसाय से प्राप्त राशि के अनुपात में घर में रकम उपलब्ध नहीं है। इस पर उसने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाकर निगरानी शुरू की। उसे पता चला कि उसकी पत्नी बिना उसकी जानकारी के आलमारी से रकम निकालकर अपने भाई कृष्ण कुमार यादव को देती थी। जांच के दौरान कृष्ण कुमार यादव के बैंक खाते के लेन-देन में 22 लाख रुपये के ट्रांजेक्शन पाए गए। कृष्ण कुमार बेरोजगार है।

शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2022 में उसने तमनार क्षेत्र में अधिग्रहण योग्य भूमि खरीदने की योजना बनाई थी। भूमि पर भविष्य में करोड़ों रुपये के मुआवजे और नौकरी मिलने की संभावना थी। आरोप है कि इसकी जानकारी होने पर ससुर भरतलाल यादव, साला कृष्ण कुमार यादव और पत्नी सीमा बघेल ने उस पर दबाव बनाया और लगभग 13 लाख 50 हजार रुपये की भूमि सीमा बघेल के नाम पर रजिस्ट्री कराई। इसके बाद अन्य संपत्तियों के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

जांच में चोरी, धोखाधड़ी और गबन के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए

एसडीओपी धरमजयगढ़ द्वारा की गई विस्तृत जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि सीमा बघेल, कृष्ण कुमार यादव और भरतलाल यादव ने योजनाबद्ध तरीके से आवेदक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, उसकी रकम और संपत्ति पर अनुचित लाभ अर्जित करने तथा उसकी मेहनत की कमाई का गबन करने का प्रयास किया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर तीन जून को थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 188/2026 धारा 61(2), 49, 318(4), 303(2), 316(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के बाद भी नए स्कूलों में ज्वॉइनिंग नहीं, डीईओ और संयुक्त संचालकों को नोटिस जारी

अन्य आरोपी की तलाश जारी

थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में चार जून को सीमा बघेल (40) निवासी वार्ड क्रमांक 05, छाल रोड, घरघोड़ा तथा कृष्ण कुमार यादव (39 ) निवासी पैलपारा वार्ड क्रमांक 14, सारंगढ़ को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने प्रकरण से संबंधित तथ्यों के संबंध में जानकारी दी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में नामजद एक अन्य आरोपित फरार है।



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