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लैलूंगा में दबंगई की हद : महिलाओं के सम्मान में आवाज उठाने पर युवक और उसके भाई को बेरहमी से पीटा, अब मिल रही जान से मारने की धमकी

लैलूंगा में दबंगई की हद : महिलाओं के सम्मान में आवाज उठाने पर युवक और उसके भाई को बेरहमी से पीटा, अब मिल रही जान से मारने की धमकी

15 अगस्त विज्ञापन

गौरीशंकर गुप्ता/रायगढ़।* जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोसाईडीह में सामाजिक मर्यादा और महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने की कोशिश एक युवक को भारी पड़ गई। गाली-गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने न केवल युवक की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि बीच-बचाव करने आए उसके भाई को भी लहूलुहान कर दिया। हद तो तब हो गई जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।

*घटना का विवरण : महिलाओं के सामने दी जा रही थी गालियां -* जानकारी के अनुसार, ग्राम मोहनपुर निवासी नारायण कुमार साहू (25 वर्ष) रविवार, 22 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे गोसाईडीह स्थित सुरेश साहू के किराना स्टोर पर सामान लेने गया था। वहां पहले से मौजूद छोटू साबर और उसके साथी महिलाओं की मौजूदगी में अश्लील और गंदी गालियां दे रहे थे। जब नारायण ने मर्यादा का हवाला देते हुए उन्हें शालीनता से बात करने को कहा, तो आरोपी भड़क गए।

*बेरहमी से मारपीट और जानलेवा हमला :* आरोपियों ने ‘एक राय’ होकर नारायण पर हमला बोल दिया। छोटू साबर ने नारायण का कॉलर पकड़कर उसे जान से मारने की धमकी दी और अपने हाथ में पहने धातु के कड़े (चूड़ा) से हमला कर दिया। उसके अन्य साथियों ने भी नारायण को लात-घूंसों से जमकर पीटा। जब नारायण का भाई तेज कुमार साहू वहां उसे बचाने पहुँचा, तो आरोपियों ने उसे भी नहीं बख्शा और उसके सिर पर गंभीर चोटें पहुँचाईं। नारायण के गले, आंख, नाक, कोहनी और पेट में अंदरूनी चोटें आई हैं।

 

पीडीएफ:-

नारायण साहू – मोहनपुर (लैलूंगा)

*कानूनी कार्यवाही और धाराओं का शिकंजा :* पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है :

* धारा 296 : अश्लील कृत्य और गालियां देना।
* धारा 115(2) : स्वेच्छा से चोट पहुँचाना।
* धारा 351(3) : जान से मारने की धमकी देना।
* धारा 3(5) : सामान्य इरादे से किया गया कृत्य (सामूहिक संलिप्तता)।

*अब पिता द्वारा ‘कांड’ करने की धमकी :* मारपीट की घटना यहीं नहीं रुकी। 24 फरवरी 2026 को पीड़ित नारायण साहू ने थाना प्रभारी को एक और शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि मुख्य आरोपी छोटू साबर के पिता कान्हू साबर ने उसे फोन पर धमकी दी है। आरोपी के पिता ने कथित तौर पर कहा कि “कहीं भी रास्ते में मिल गए तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है”। इस धमकी के बाद से पीड़ित और उसका पूरा परिवार दहशत के साये में जीने को मजबूर है।

*​पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को भी प्रतिलिपि भेजकर अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्यवाही की मांग की है ताकि उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।*

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