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दुर्ग में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट-सीट बेल्ट अनिवार्य: कलेक्टर ने जारी किया आदेश, नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई – durg-bhilai News

15 अगस्त विज्ञापन




दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब और सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी ने सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए साफ आदेश जारी किए हैं कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इस आदेश का मकसद सड़क हादसों को कम करना और लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जारी आदेश के अनुसार जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोपहिया वाहन चलाते हैं, उन्हें हर हाल में हेलमेट पहनना होगा। वहीं चारपहिया वाहन चलाने वालों के लिए सीटबेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को भी जिम्मेदारी दी है कि वे अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से इन नियमों का पालन कराएं। विभाग के जिम्मेदारों को करनी होगी निगरानी कलेक्टर अभिजित सिंह ने निर्देश में स्पष्ट कहा है कि जारी आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी सभी विभाग प्रमुखों की होगी। सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारी-अधिकारी से यह नियम का पालन करवाना अनिवार्य होगा। बताया जा रहा है कि अगर कोई कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। केवल आम लोगों को काट रहे चालान दुर्ग-भिलाई में चालान काटने में ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सुबह-शाम प्रमुख चौक-चौराहों पर चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन शहर में अभी लोग बिना हेलमेट और सीटबेल्ट के वाहन चलाते नजर आ रहे हैं। पुलिस केवल चालान तक सीमित है, लेकिन लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर शासकीय कर्मचारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।



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15 अगस्त विज्ञापन
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