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छत्तीसगढ़ में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन जारी: 2019 से पहले की गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, नहीं लगाने पर लगेगा फाइन – Raipur News

15 अगस्त विज्ञापन


छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। 1 अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इसे नहीं लगाने पर ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई भी करेगी।

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HSRP लगाने के लिए परिवहन विभाग ने मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया है। निर्देश का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ परिवहन नियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। वाहन मालिकों की सुविधा के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है।

क्या है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक विशेष तरह की नंबर प्लेट होती है, जिसे वाहनों की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए सरकार ने अनिवार्य किया है। यह प्लेट, पुराने नंबर प्लेट से ज्यादा सुरक्षित होती है।

रजिस्ट्रेशन प्लेट में लग रहा इतना खर्च

  • टू-व्हीलर मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड के अलावा ट्रैक्टर, पॉवर टीलर और ट्रेलर पर HSRP प्लेट लगाने के लिए GST सहित 365.80 रुपए वाहन मालिकों को लग रहा है।
  • 3-व्हीलर के लिए 427.16 रुपए, लाइट मोटर व्हीकल/पैसेंजर कार के लिए 656.08 रुपए और 705.64 रुपए लगेगा।
  • ऑटोमोबाइल डीलर के जरिए 2019 के पहले रजिस्टर वाहनों पर इंस्टॉलेशन के लिए 100 रु अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाएगा।
  • घर पहुंच सेवा के लिए भी अतिरिक्त राशि देनी होगी

प्रदेश में 1 लाख लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन

प्रदेश में अब तक 2019 के पहले की 85 हजार गाड़ियों में HSRP लगाए जा चुके हैं। वहीं 1 लाख वाहनों में इसे लगाने के लिए पंजीयन कराया गया है। लेकिन, अब भी करीब 30 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना है। अकेले रायपुर में

सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश पर नियम लागू

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। वाहन स्वामी सुरक्षित रहे और उनकी गाड़ी की मॉनिटरिंग हो सके, इसलिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जा रहा है इसे लेकर राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना पहले जारी की थी।



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