छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में तृतीय-चतुर्थ श्रेणी भर्ती के नियम बदले, स्थानीय निवासी होना अनिवार्य
छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार, इन पदों के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार ने पदों को योग्यता के आधार पर सात समूहों में बांटा है। यह बदलाव तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती पर लागू होंगे।
15 अगस्त विज्ञापन




