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CG Traffic Signal: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना भरो या कोर्ट जाओ, रहें सावधान | Pay the fine for breaking the traffic rules or go to court

15 अगस्त विज्ञापन


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CG Traffic Singal: 5 महीने में चार लाख वाहनों से रेकॉर्ड 15.40 करोड़ वसूले

अब तक वाहन की आरसी के साथ मोबाइल नंबर- नाम और पता बदलने के कारण अधिकांश चालान की तामिली नहीं हो रही थी लेकिन, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लगते ही चौक-चौराहों में लगाए गए कैमरे तुरंत इसे कैच कर रहे हैं।

इससे ट्रैफिक नियम तोड़ते ही तत्काल चालान पहुंच रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ व्यवस्था में सुधार हो रहा है। राज्य पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि चालानी कार्रवाई के डर से ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों की संया बढ़ेगी। सड़क हादसों को रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि प्रदेश में परिवहन विभाग में 82 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं। इनमें सबसे ज्यादा 18.50 लाख वाहन रायपुर जिले में हैं।

पुलिस की कार्रवाई

प्रदेश के 33 जिलों में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों से रिकॉर्ड 1 जनवरी से 31 मई 2025 तक 397139 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही उक्त वाहन मालिकों से 15 करोड़ 39 लाख 32950 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

सबसे ज्यादा रायपुर जिले से 56268 वाहन और सबसे कम नारायणपुर जिले में 878 वाहन शामिल हैं। बता दें कि यह कार्रवाई इसी अवधि में पिछले साल की अपेक्षा 25 फीसदी अधिक है। हालांकि ऑनलाइन चालान भेजे गए थे लेकिन, अधिकांश की तामिली नहीं हो पाई थी।

ऑनलाइन चालान जमा कराना पडे़गा

एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा ने कहा की नियम तोडऩे वालों के खिलाफ अब मैन्युल नहीं ऑनलाइन चालान जनरेट करने के बाद मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं। आरसी के अपडेट होने के बाद से चालान तत्काल वाहन चालक की फोटो और नंबर प्लेट सहित के साथ वाहन मालिक को मिल रहे हैं।

90 दिन में जमा जरूरी

ऑनलाइन चालान की राशि 90 दिन के भीतर नहीं जमा करने पर कोर्ट में शुल्क जमा कराना पडे़गा। वाहन की आरसी, चालान की प्रति के साथ संबंधित वाहन मालिक को संबंधित कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करानी पडे़गी। वहीं इसकी राशि जमा करने के बाद ही रसीद मिलेगी। निर्धारित अवधि में चालान जमा नहीं करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन की आरसी को निरस्त कर वाहन को ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है।



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