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CG News: सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य | Big decision regarding people’s safety, registration of lifts and escalators mandatory in Chhattisgarh

15 अगस्त विज्ञापन


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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) की पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर तय समय में काम नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों (Commercial Institutions) को समय पर सेवा मिलेगी।

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधाएं भाजपा सरकार (BJP Government) की प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। इसलिए हमने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम (Public Service Guarantee Act) में शामिल किया है, ताकि हर लोगों को समय पर सेवा मिले और उनका भरोसा बना रहे।

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मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट (Lift) संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई पालन करें और सुरक्षित रूप से लिफ्ट और एस्केलेटर (Escalators) की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इससे बीमा का खर्च भी घटेगा और कारोबार का जोखिम कम होगा।



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