
बलरामपुर: बलरामपुर जिले में विशेष गणना पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर सहायक शिक्षक अशोक कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। अशोक कुमार यादव की ड्यूटी मतदान केंद्र क्रमांक 237 फतेहपुर में लगाई गई थी, जहां उन्हें गणना पत्रक का वितरण एवं संग्रहण करना था। लेकिन जांच में पाया गया कि उन्होंने कार्य में रुचि नहीं ली, बिना अनुमति अवकाश लेकर अनुपस्थित रहे और निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं किया।
जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर अशोक कुमार यादव के खिलाफ तत्काल निलंबन का आदेश जारी किया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर कार्यालय में निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन के आधार पर की गई है।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि अशोक कुमार यादव के काम में लापरवाही की कई शिकायतें मिली थीं, जिसके चलते उन्हें मतदान केंद्र पर दिए गए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ने और गैरहाजिर रहने पर कार्रवाई की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्यों में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस मामले में एसडीएम बलरामपुर ने भी जांच कर आवश्यक रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा था। निलंबन का यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। बालराजपुर के इस मामले में यह संदेश गया कि कर्मचारियों को अपने दायित्वों के प्रति पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए।
यह घटना बलरामपुर में निर्वाचन व्यवस्था के प्रति सजगता बढ़ाने और सभी कर्मियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने में प्रभावी मानी जा रही है। अधिकारियों ने पुनः कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करना होगा, ताकि लोकतांत्रिक प्रणाली की गरिमा और विश्वास बनाये रखा जा सके।




