छत्तीसगढ़

अवैध शराब के खिलाफ दोहरी कार्रवाई— थाना कोतवाली और साइबर की टीम ने लाखा के राज फैमिली ढाबा पर की रेड, अवैध शराब और बिक्री रकम के साथ संचालक गिरफ्तार

पुसौर में महिला समूह की सूचना पर 10 लीटर महुआ शराब के साथ महिला गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई

15 अगस्त विज्ञापन

(गौरी शंकर गुप्ता) 09 अगस्त, रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अमित तिवारी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम द्वारा रायगढ़-पूंजीपथरा मार्ग पर प्रतिदिन पेट्रोलिंग करते हुए होटल एवं ढाबों की जांच की जा रही है। साथ ही अवैध शराब के कारोबार की सूचना देने के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है।

इसी कड़ी में दिनांक 08 अगस्त 2026 को ग्राम लाखा स्थित राज फैमिली ढाबा के बाहर रोड किनारे अवैध शराब बिक्री की सूचना पर कोतवाली एवं थाना साइबर की संयुक्त टीम द्वारा रेड कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान ढाबा के पास संचालक लवली मखीजा पिता किशोर कुमार मखीजा, उम्र 40 वर्ष, निवासी सिंधी कॉलोनी वार्ड क्रमांक 22, थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ को अवैध रूप से शराब बिक्री करते पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 21 पाव रोमियो देसी प्लेन शराब, 09 पाव गोवा व्हिस्की अंग्रेजी शराब एवं शराब बिक्री की रकम 800 रुपये, कुल 5.400 बल्क लीटर शराब, जुमला कीमत 3,470 रुपये की जप्ती की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 34(2), 59-क आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

वहीं थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस के नेतृत्व में क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध ग्रामीणों को जागरूक करते हुए अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की सूचना पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 09 अगस्त 2026 की सुबह सखी महिला समूह के सदस्यों को ग्राम सूरजगढ़ में सलेन्द्री यादव पति स्व. शोभानाथ यादव, उम्र 55 वर्ष के घर में अवैध शराब बिक्री किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर समूह की अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों द्वारा उक्त महिला के घर जाकर तलाशी ली गई, जहां एक प्लास्टिक बोरी के थैले के अंदर सफेद रंग की पन्नी में भरी करीब 10 लीटर कच्ची महुआ शराब मिली। महिला समूह द्वारा शराब एवं संबंधित महिला को कार्रवाई के लिए थाना पुसौर लाकर पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा आरोपीया सलेन्द्री यादव पति स्व. शोभानाथ यादव, उम्र 55 वर्ष, निवासी सूरजगढ़, थाना पुसौर, जिला रायगढ़ के कब्जे से करीब 10 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब, कीमत करीब 1,000 रुपये जब्त कर उसके विरुद्ध धारा 34(2), 59-क आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

रायगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समूहों एवं आम नागरिकों को जागरूक कर पुलिस को सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

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