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अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा न्यायालय श्री मान अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया

15 अगस्त विज्ञापन

(गौरी शंकर गुप्ता) घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 253/2021 के अनुसार घटना ग्राम बस्ती पाली की है जहां दिनांक 9/8/2021को लगभग 12 बजे आरोपी तेल सिंह राठिया ने मृतक समुन्दर राठिया पर यह आरोप लगाते हुए कि उसने उसके खेत में लगे बोर में पत्थर डाल दिया है, और उसे गाली गलौज करते हुए उसके घर के पास जान से मारने की धमकी दे रहा था उसी समय समुन्दर राठिया उसके सामने आ गया जिसे देखते ही आरोपी गुस्से में भर गया और अपने पास रखे टांगी से उसके सिर में मारकर भाग गया।

मृतक समुन्दर राठिया मौके पर ही बेहोश हो कर गिर गया जिसे उसके परिजनों ने ईलाज के लिए घरघोड़ा अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

घटना की सूचना नरेश राठिया के द्वारा थाना घरघोड़ा में दी गई थी उक्त सूचना के आधार पर तत्कालीन विवेचना अधिकारी एडमोन खेस ने विवेचना कर

आरोपी के विरुद्ध हत्या के आरोप में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों के बयान दर्ज कराए तथा उभय पक्ष का बहस सुनने के पश्चात आरोपी तेल सिंह राठिया को मृतक समुन्दर राठिया की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा ₹1000 के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश सुनाया।

विद्वान न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से क्षतिपूर्ति के रूप में 100000/रू दिलाए जाने की अनुशंसा की है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।

15 अगस्त विज्ञापन
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