छत्तीसगढ़

अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने सुनाई सात वर्ष के सश्रम क‌‌‌रावास की सजा

15 अगस्त विज्ञापन

(गौरी शंकर गुप्ता) अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा जी ने हत्या और लूट के आरोपी अस्मित नाग को सात वर्ष के सश्रम क‌‌‌रावास की सजा सुनाई तथा अर्थ दण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश दिया।
मामले का संक्षिप्त विवरण बताते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि मामला थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 106/2024 के अनुसार स्थानीय पेट्रोल पंप गोमती फ्यूल्स कसैया में दिनांक 28/4/2024 को रात्रि लगभग 11/12 बजे पंप के आफिस में कर्मचारी राजकुमार यादव और उमेश यादव सोये थे तथा पंप का मालिक खीरू राय अपने कार्यालय के कम्प्यूटर में कुछ काम कर रहा था।
उसी दौरान अभियुक्त अस्मित नाग सीधा कार्यलय के अन्दर जाकर खीरू राय के सामने पंप का पैसे रखने वाला बैग उठा कर बाहर जाने लगा।
उसके रवैए को भांप कर खीरू राय उससे बैग छीननै लगा बैग को कहां ले जा रहे हो कहते हुए अभियुक्त के सामने आ गया तभी अभियुक्त खीरू राय के पेट में चाकू से दो बार हमला कर दिया और घरघोड़ा शासकीय कालेज की तरफ अंधेरे में भाग गया।
पंप में सोये हुए दोनों कर्मचारी हल्ला गुल्ला सुन कर उठे और अपने मैनेजर को जगाये तथा आहत खीरू राय को अस्पताल ले जाकर भर्ती किए जहां से उसे जिला अस्पताल रायगढ़ रिफर किया गया था।
प्रार्थी राजकुमार यादव की सूचना के आधार पर थाना घरघोड़ा के तत्कालीन उप निरीक्षक करमू साय पैंकरा ने विवेचना प्रारंभ की तथा संदेही अस्मित नाग से पूछ ताछ करने पर उसके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया था।
विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त के विरुद्ध चालान तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों के कथन दर्ज कर उभय पक्ष के तर्क श्रवण करने के पश्चात अभियुक्त अस्मित नाग को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 458,394, एवं धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए पृथक पृथक धारा में 7=7वर्ष के सश्रम क‌‌‌रावास की सजा सुनाई तथा 1000=1000 रू के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश सुनाया।
राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।

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