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गिरफ्तारी : वृद्ध महिला से मारपीट और चाकू से हमला करने वाला नाती गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने गैर जमानतीय धाराओं में कार्रवाई कर आरोपी को भेजा न्यायिक रिमांड पर

15 अगस्त विज्ञापन

(गौरी शंकर गुप्ता)  *18 जून, रायगढ़* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर रायगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने अपनी वृद्ध नानी से मारपीट कर चाकू से हमला करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

जानकारी के अनुसार रामभांठा अंश होटल के पीछे निवासी श्रीमती उषा यादव पति भोगीलाल यादव उम्र 65 वर्ष ने 16 जून को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने पति, बहू एवं नातिन के साथ निवास करती हैं। उनका नाती विशाल यादव उर्फ बजरंग यादव घर के समीप रहता है तथा शराब पीने का आदी है, जो अक्सर पैसों की मांग कर विवाद करता है। दिनांक 16 जून 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे आरोपी विशाल यादव ने उनसे पैसे मांगे। पैसे नहीं होने की बात कहने पर आरोपी ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इसी दौरान आरोपी ने चाकू से उनकी भुजा के पास वार कर उन्हें चोट पहुंचाई।

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 326/2026 धारा 296, 351(3), 115(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध दर्ज होने के बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। डॉक्टर द्वारा मुलाहिजा रिपोर्ट में धारदार वस्तु से चोट होना लेख किए जाने पर प्रकरण में *धारा 118(1) बीएनएस* भी जोड़ी गई।

विवेचना के दौरान *आरोपी विशाल यादव उर्फ बजरंग यादव पिता राजेन्द्र यादव उम्र 22 वर्ष पता रामभांठा अंश होटल के पीछे थाना कोतवाली जिला रायगढ़* को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तथा पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल एवं उनकी टीम त्वरित विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया गया । आरोपी के विरुद्ध गैर जमानतीय धाराओं के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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