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31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी | Chhattisgarh Government Employees July 31 Deadline

यह सुविधा केवल उन शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हुई है। आदेश के अनुसार शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और विभिन्न निर्माण विभागों के उप अभियंता इस निर्णय के दायरे में आएंगे। इन कर्मचारियों को अपनी सेवा शर्तों के अनुरूप समयमान वेतनमान और पदोन्नति वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।
15 अगस्त विज्ञापन




