अपराध

3 साल के मासूम पर मां-सौतेले पिता की बेरहमी, हाथ फ्रैक्चर और आंख सूजी, पीठ पर सिगरेट के दाग

15 अगस्त विज्ञापन

रायपुर के पंडरी क्षेत्र में 3 साल के एक बच्चे के साथ उसकी मां और सौतेले पिता ने बेरहमी से मारपीट की है। बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण उस पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। चोट के कारण उसकी आंख बुरी तरह सूज गई है। बच्चे की पीठ पर सिगरेट से दागने के निशान भी मिले हैं। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चे की 6 साल की बहन लक्ष्मी ने मोहल्ले के लोगों को इसकी जानकारी दी।

जानकारी मिलने के बाद बस्ती के लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मां-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच जब भी झगड़ा होता था, वे गुस्से में बच्चे को पीटते थे।

पुलिस के मुताबिक, घटना तरुण नगर, लोधीपारा की है। 13 अक्टूबर की सुबह करीब 8: 30 बजे लक्ष्मी ने मोहल्ले वालों को अपने छोटे भाई के साथ मारपीट की जानकारी दी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बच्चे के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान हैं। उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और बाईं आंख में भी सूजन है।

बच्चे को उसका सौतेला पिता राजा पीटता था, लेकिन मां अन्नू देवी उसे नहीं रोकती थी। बच्चे के साथ पहले भी मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। बस्ती के लोगों ने आरोप लगाया कि मां बच्चों के साथ कथित मारपीट रोकने के लिए कुछ नहीं करतीं।

शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई है कि पुलिस कार्रवाई के डर से किराए के मकान में रहने वाला परिवार कहीं और जा सकता है। हालांकि, पति-पत्नी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन्होंने पुलिस से बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराने और उसे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने पेश करने की मांग की है। साथ ही बच्चे को सुरक्षित बाल गृह में रखने की भी मांग की है, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

पुलिस ने माता-पिता के खिलाफ बच्चे के साथ क्रूरता, जानबूझकर चोट पहुंचाने और मिलकर अपराध करने के आरोप में केस दर्ज किया है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) व 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की आगे जांच की जा रही है।

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