अपराध

छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी सहायक शिक्षक निलंबित, 21 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी

15 अगस्त विज्ञापन

सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत एक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म और लैंगिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप में घिरे सहायक शिक्षक पर शिक्षा विभाग ने भी कड़ा शिकंजा कस दिया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

मामला जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत एक विद्यालय से जुड़ा है। छात्रा से दुष्कर्म और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर थाना भटगांव में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1), 64(2)(ट), 351(3), 238 तथा पाक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस ने 21 सितंबर को शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद थाना प्रभारी भटगांव की सूचना के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 28 सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया।

आदेश में कहा गया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा से दुष्कर्म और लैंगिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप में प्रकरण दर्ज होने, गिरफ्तारी तथा न्यायिक प्रक्रिया शुरू होने से विभाग की गरिमा और शिक्षक पद की मर्यादा प्रभावित हुई है।

विभाग ने प्रथम दृष्टया इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।

निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर, जिला सूरजपुर निर्धारित किया गया है।

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